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पुलिस कस्टडी में प्रताड़ना पर आगरा कोर्ट सख्त, 3 दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों पर FIR के आदेश

क्राइम रिपोर्टर, सचिन सिंह चौहान 
आगरागैरजमानती वारंट पर गिरफ्तारी के दौरान मारपीट करने के मामले में पुलिसकर्मियों की मुश्किल बढ़ गई है। कोर्ट ने सिकंदरा थाने में तैनात तीन दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी के आदेश दिए हैं।

सिकंदरा पुलिस ने शुक्रवार को रुनकता निवासी सीमा सिकरवार को शाहगंज थाने में दर्ज एक मामले चल रहे गैर जमानती वारंट पर गिरफ्तार किया। उन्हें शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। इसके बाद सीमा के अधिवक्ता ने एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। आरोप लगाया गया कि शुक्रवार को दरोगा सुरजीत सिंह सहित सिकंदरा पुलिस ने सीमा की गिरफ्तारी के दौरान घर में तोड़फोड़ की और जरूरी दस्तावेज भी ले गए।
आगरा
Ai Photo 

वाहन में दरोगा सुरजीत सिंह, चौकी प्रभारी नीलेश शर्मा और दो महिला दरोगाओं ने लात-घूंसों और बेल्ट से सीमा की पिटाई की। उनके अंदरूनी और बाहरी चोटें आईं। इससे वह चलने-फिरने में असमर्थ हैं। अदालत ने केस डायरी के अवलोकन में पाया कि सीमा के मेडिकल प्रपत्र में उसे कुछ चोटें आने का उल्लेख है। आंख के नीचे काला निशान और अंदरूनी चोटें होने के कथन भी दर्ज हैं।

सिकंदरा पुलिस ने शुक्रवार को रुनकता निवासी सीमा सिकरवार को शाहगंज थाने में दर्ज एक मामले चल रहे गैर जमानती वारंट पर गिरफ्तार किया। उन्हें शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने अधिवक्ता का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया। 

थानाध्यक्ष सिकंदरा को आदेश दिए कि सीमा सिकरवार को मुख्य चिकित्साधिकारी जिला अस्पताल के समक्ष उपस्थित कर फिर मेडिकल कराएं। मुख्य चिकित्साधिकारी को डॉक्टरों का एक पैनल गठित कर नियमानुसार मेडिकल सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।
अब दोबारा मेडिकल के बाद सीमा को रविवार को सुबह सात बजे अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आदेश की एक प्रति मुख्य चिकित्साधिकारी और थानाध्यक्ष सिकंदरा को आवश्यक कार्रवाई के लिए भी भेजी गई है।

महिला का दोबारा कराया मेडिकल

न्यायालय के आदेश पर शनिवार को महिला का डॉक्टरों के पैनल से दोबारा मेडिकल कराया गया। इसके बाद महिला को सिकंदरा पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान महिला के अधिवक्ता ने तर्क दिए कि पुलिस हिरासत में पिटाई की गई। जिससे मेडिकल रिपोर्ट में उसके चोटें आई हैं। पैनल से दोबारा कराए गए मेडिकल में चोटों के निशान पाए गए हैं।

मेडिकल में चोटों की पुष्टि

न्यायालय के आदेश पर चिकित्सकों के पैनल से मेडिकल हुआ था। मेडिकल में चोटों की पुष्टि हुई थी। इस पर प्रभारी विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बटेश्वर कुमार ने दरोगा सुरजीत और नीलेश शर्मा, महिला दरोगा नेहा और हेड कांस्टेबल सीमा पर प्राथमिकी के साथ विभागीय जांच के आदेश दिए। 

विभागीय जांच: आगरा पुलिस कमिश्नर कोपूरे मामले की विभागीय जांच कर 1 महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया

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